Hot Widget

Type Here to Get Search Results !

advt

प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना (PM-SYM)के अंतर्गत पंजीकरण के लिए ईपीएफओ ने चलाया विशेष अभियान पंजीकृत कामगारों को न्यूनतम 3,000/- पेंशन प्रतिमाह

शिमला, 20 जुलाई, 2022 । असंगठित क्षेत्र के कामगारों की वृद्धावस्था के समय की आर्थिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना लागू है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के पंजीकृत कामगारों जैसे घरेलू कर्मकार, कृषि कर्मकार, सन्निर्माण कर्मकार, गली में फेरी लगाने वाले इत्यादि को60 वर्ष की आयु पूरी करने पर ₹3,000/-न्यूनतम पेंशन प्रदान की जाएगी।

आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजना के तहत 18 से 40 वर्ष की आयुवर्ग के असंगठित क्षेत्र के कामगारों को पंजीकृत कराने हेतु पूरे भारतवर्ष में 75 जिलों का चयन किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश राज्य से जिला कांगड़ा को भी चुना गया है । श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जिला कांगडा के लिए दिनांक जुलाई 26, 2022 तक कम से कम आठ हजार दो सो तीस (8,230) अतिरिक्त कामगारों को इस योजना के अंतर्गत पंजीकृत कर ने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

प्रमुखबिंदु:

  • 60 वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद प्रतिमाह न्यूनतम ₹3,000/-की निश्चित पेंशन।
  • अभिदाता की मृत्यु होने पर लाभार्थी को मिलने वाली पेंशन की 50 प्रतिशत राशि पारिवारिक पेंशन के रूप में लाभार्थी के जीवनसाथी को मिलेगी।
  • इस अभियान के तहत पंजीकरण बढ़ाने पर बल दिया गया है ताकि असंगठित क्षेत्र के कामगार इससे लाभान्वित हो सकें।
  • मासिक किश्त 55 से 200 रूपये तक निर्धारित की गई है तथा भारत सरकार द्वारा भी बराबर अंशदान जमा करवाया जाएगा।

इस सम्बन्ध में ईपीएफ ओ क्षेत्रीय कार्यालय शिमला द्वारा जिला काँगड़ा में विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिस के  तहत कार्यालय के अधिकारियों द्वारा जिला कांगड़ा के विभिन्न असंगठित क्षेत्रों के कामगारों को योजना के  बारे  में अवगत करवाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा कामगार इस योजना से लाभान्वित हो सकें।

 विशेष अपील:

“इस मुहीम के तहत असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों,जो पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, से अपील की जाती है की वे इस विशेष अभियान के दौरान पास के सामान्य सेवाकेंद्र (सीएससी) पर जाकर योजना में पंजीकरण कर के इस योजना का लाभ उठाएं।

कामगार नजदीक के सामान्य सेवा केंद्र(सीएससी) अथवा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर दिए गए लिंक (https://maandhan.in/) पर जाकर योजना के तहत पंजीकरण करवा सकते है।

इस योजना में पंजीकरण हेतु निम्नलिखित दस्तावेजों की जरूरत होती है।

1.आधारकार्ड

  1. बचत बैंक खाता / जनधन खाता संख्या IFS Code सहित

Post a Comment

0 Comments
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Top Post Ad

Below Post Ad