हमीरपुर, 07 दिसंबर, 2022 । जिला हमीरपुर में वीरवार को होने वाली विधानसभा आम चुनाव-2022 की मतगणना के मद्देनजर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला दंडाधिकारी देबश्वेता बनिक ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए 8 दिसंबर को पूरे जिले में किसी भी तरह के हथियार और लाठी इत्यादि लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। डयूटी पर तैनात सुरक्षा कर्मचारियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा।
जिला दंडाधिकारी ने मतगणना केंद्रों के मुख्य द्वार पर और मतगणना केंद्र परिसर के बिलकुल साथ ही भीड़ इकट्ठी करने पर भी पाबंदी लगा दी है। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन की अनुमति के बगैर राजनीतिक जुलूस निकालने पर भी प्रतिबंध रहेगा। ये आदेश वीरवार सुबह 4 बजे से लेकर मतगणना प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेंगे। जिला दंडाधिकारी ने बताया कि मतगणना प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न करवाने के लिए ये आदेश जारी किए गए हैं।